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शिकायत कैसे करें

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक- 186/2000 दिनांक- 12.11.2000 द्वारा नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया ।

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आयोग में शिकायत कैसे करें

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति का कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग कार्यालय में स्वयं उप्स्थित होकर या अध्य्क्ष / सदस्यों या आयोग में सचिव से वयक्तिगत सम्पर्क कर दे सकते है ।

आवेदन पत्र का प्रारूप को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें |



पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत डाक द्वार भी राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यालय को भेज सकते है ।
  • छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
  • पुराना लोकसेवा आयोग कार्यालय, भगत सिंह चौक के पास,
    शंकर नगर रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़) पिन कोड - 492001
  • +91-0771-2445621, 2434787
  • staayog48@gmail.com
  • www.cgstcommission.com

जनजाति वर्ग से संबंधित विषय जिस पर आयोग संज्ञान लेती है।

(1) वन अधिकार एवं राजस्व मामले (170-ख)

(2) पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना/भूमि बेदखली ।

(3) जनजाति क्षेत्रों में खनिज संसाधन ।

(4) प्रताड़ना / अत्याचार / शिकायत ।

(5) शासकीय सेवकों से संबंधित मामले ।

(6) आरक्षण रोस्टर ।

(7) जनजाति संस्कृति / समावेशन एवं बहिष्करण

(8) जाति प्रमाण पत्र।

(9) जनजाति का स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं कौशल विकास ।

(10) अनुसूचित जनजातियों का कल्याण ।

(11) कानूनी और संवैधानिक विषय ।

हमारे प्रेरणाश्रोत

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